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भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान
  बिश्वनाथ चारिआली, जिला: शोणितपुर, असम   
*आईएसओ (ISO) 9001:2015 प्रमाणित संस्थान*
कृषि यंत्र का परीक्षण

परीक्षणों की दो श्रेणियां यथा (1) व्यवसायिक और (2) गोपनीय केंद्रीय कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (सीएफएमटी एंड टीआई), बुदनी और अन्य क्षेत्रीय कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों में किया जाएगा।

1. व्यावसायिक परीक्षण व्यावसायिक उत्पादन के लिए या तैयार मशीनों की प्रदर्शन विशेषताओं को स्थापित करने के लिए हैं। निम्नलिखित प्रकार के व्यावसायिक परीक्षण किए जाएंगे:
  1. व्यवसायिक उत्पादन के लिए तैयार स्वदेशी या आयातित प्रोटो-टाइप मशीनों पर प्रारंभिक व्यवसायिक परीक्षण।
  2. उन मशीनों पर बैच परीक्षण जो पहले ही प्रारंभिक व्यवसायिक परीक्षण से गुजर चुकी हैं और या देश में व्यावसायिक रूप से निर्मित की जा रही हैं।
  3. ओईसीडी मानक परीक्षण कोड के अनुसार परीक्षण केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए निर्माता/आवेदक के विशिष्ट अनुरोध पर मशीनों (जो पहले से ही प्रारंभिक व्यवसायिक परीक्षण से गुजर चुके हैं) पर किया जाएगा।

2. गोपनीय परीक्षण मशीनों के प्रदर्शन पर गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए हैं, चाहे वे व्यावसायिक उत्पादन के लिए तैयार हों या नहीं या निर्माता / आवेदक द्वारा आवश्यक कोई विशेष डेटा प्रदान करने के लिए।


सभी परीक्षणों के लिए सामान्य अधिनियम :
  1. निर्माता / मान्यता प्राप्त आयातकों के अनुरोध पर मशीनों का परीक्षण आवेदक के यहां आने के बाद किया जा सकता है।
  2. निदेशक, केंद्रीय कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी या किसी भी क्षेत्रीय संस्थान के निदेशक के विवेक पर परीक्षण कराए जाएंगे, जिसे इसके बाद "परीक्षण प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसे निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जा सकता है। ट्रैक्टरों के परीक्षण के लिए केवल निदेशक, सीएफएमटी एंड टीआई, बुदनी को पूरे देश के लिए "परीक्षण प्राधिकरण" के रूप में मान्यता दी जाएगी।
  3. सभी परीक्षण बीआईएस टेस्ट कोड के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। यदि किसी मशीन/घटक के लिए बीआईएस परीक्षण कोड उपलब्ध नहीं है, तो परीक्षण प्राधिकरण द्वारा परीक्षण कोड तैयार किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
  4. परीक्षा शुल्क की राशि और अन्य अनुमानित व्यय की सूचना आवेदक को दी जाएगी जो इसे संस्थान के निदेशक के पक्ष में आवेदन पत्र में उल्लिखित बैंक पर आहरित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अग्रिम रूप से जमा करेगा। परीक्षण के अंत में अग्रिम समायोजित किया जाएगा। परीक्षण रिपोर्ट जारी होने से पहले आवेदक ऊपर बताए गए तरीके से देय शेष शुल्क जमा करेगा।
  5. (i) परीक्षण शुल्क, स्टोर, ईंधन, तेल, स्नेहक, स्पेयर पार्ट्स, सामान्य स्टोर, कार्यशाला शुल्क, कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य मदों के लिए सभी शुल्क, परीक्षण के दौरान किए गए श्रम उपरिव्यय का वहन किया जाएगा। आवेदक द्वारा। (ii) यदि परीक्षण केंद्रीय कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी या क्षेत्रीय संस्थानों के परिसर के अलावा किसी अन्य स्थान पर किया जाता है, तो परीक्षण के स्थान से सभी परिवहन शुल्क, यात्रा भत्ता / कर्मचारियों का दैनिक भत्ता आदि वहन किया जाएगा। आवेदक द्वारा। (iii) परीक्षण संस्थान में आवेदक द्वारा मशीनरी वितरित की जाएगी। तथापि, यदि मशीनरी को परीक्षण प्राधिकरण द्वारा रेलवे स्टेशन या किसी अन्य स्थान से एकत्र किया जाना है, तो संस्थान तक परिवहन में किए गए सभी शुल्क आवेदक द्वारा देय होंगे। (iv) यदि कोई मशीन वापस ली जाती है तो परीक्षण प्राधिकारी की अनुमति लेनी होगी। ऐसे मामले में परीक्षण शुल्क के साथ-साथ आयोजित परीक्षण के लिए ऊपर बताए गए अन्य सभी व्यय प्रभारित किए जाएंगे।
  6. (i) परीक्षण के दौरान खराब या क्षतिग्रस्त मशीनों की असेंबली के हिस्सों को परीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदक द्वारा मुफ्त में बदला/मरम्मत किया जाएगा। (ii) यदि विनाशकारी परीक्षणों के लिए परीक्षण प्राधिकारी द्वारा कुछ पुर्जों की आवश्यकता होती है, तो आवेदक द्वारा इनकी नि:शुल्क व्यवस्था की जाएगी। (iii)यदि परीक्षण प्राधिकरण द्वारा कोई सेवा प्रदान की जाती है तो इसके लिए शुल्क लिया जाएगा।
  7. नींव, जुड़नार आदि लगाने की लागत, जो सामान्य रूप से संस्थान में उपलब्ध नहीं हैं और जो परीक्षण के तहत मशीन के संचालन के लिए आवश्यक पाए जाते हैं और सभी विशेष स्टोर आइटम आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे।
  8. परीक्षण के दौरान खराब या क्षतिग्रस्त मशीनों के पुर्जे और संयोजन परीक्षण रिपोर्ट जारी होने के बाद ही परीक्षण प्राधिकरण के विवेक पर सौंपे जा सकते हैं।
  9. परीक्षण प्राधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के एक माह के भीतर आवेदक को मशीन प्राप्त करने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि आवेदक इस अवधि में मशीन को हटाने में विफल रहता है, तो आवेदक चार महीने से अधिक की अवधि के लिए परीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित जमीन के किराए के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। 3 महीने की समाप्ति के बाद परीक्षण प्राधिकारी द्वारा आवेदक को एक महीने का नोटिस दिया जाएगा। यदि आवेदक इस अवधि के भीतर मशीन को हटाने में विफल रहता है, तो मशीन संस्थान की संपत्ति बन जाएगी और परीक्षण प्राधिकरण के विवेक पर नीलामी द्वारा उसका निपटान किया जा सकता है।
  10. यदि कोई पेटेंट रहित मशीन या कोई मशीन जिसके संबंध में पेटेंट के लिए विधिवत आवेदन नहीं किया गया है, परीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाती है, तो इसे केंद्रीय कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, या क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। और इस मामले को गोपनीय माना जाएगा ताकि आविष्कारक या उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति को मशीन के लिए पेटेंट प्राप्त करने का अधिकार प्रभावित न हो।
  11. यदि किसी मशीन/घटक के परीक्षण के दौरान, कोई आविष्कार और/या विकास केंद्रीय कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान के अधिकारियों से उत्पन्न होता है, तो सरकार अपने विवेक से आविष्कृत विषय वस्तु और/या की रक्षा के लिए अलग पेटेंट ले सकती है। विकसित।
  12. यदि गोपनीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई मशीन का संबंधित व्यवसायिक परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण किया गया है और व्यवसायिक परीक्षण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का सभी प्रकार से पालन किया गया है, तो आवेदक के लिखित अनुरोध पर गोपनीय परीक्षण रिपोर्ट को व्यवसायिक रिपोर्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। .

व्यवसायिक परीक्षणों को नियंत्रित करने वाले अतिरिक्त विनियम
  1. यदि कोई मशीन पहले से ही भारत में व्यावसायिक उत्पादन में है, तो बैच परीक्षण के लिए नमूना नया होगा और परीक्षण प्राधिकरण या उसके मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि द्वारा श्रृंखला उत्पादन से यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा। इसके बाद इसके व्यावहारिक प्रदर्शन को बदलने वाले किसी भी परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  2. यदि परीक्षण विकास कार्य की किसी शाखा से संबंधित है, जिस पर परीक्षण संस्थान लगा हुआ है, तो कृषि मंत्रालय के अनुमोदन से संपूर्ण या आंशिक परीक्षण शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आईसीएआर या अन्य अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों या राज्य सरकार के विभागों के लिए अनुसंधान इकाइयों द्वारा विकसित मशीनों के व्यावसायिक परीक्षण के लिए कोई परीक्षण शुल्क या अन्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
  3. (i) व्यवसायिक परीक्षण रिपोर्ट का आवेदक द्वारा व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा सकता है और इसे बिना किसी परिवर्तन या चूक के पूर्ण रूप से प्रकाशित किया जा सकता है। परीक्षण प्राधिकरण के लिखित अनुमोदन के बिना कोई उद्धरण या संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित नहीं किया जाएगा। (ii)आवेदक विज्ञापनों में उल्लेख कर सकता है कि मशीन/घटक का परीक्षण केंद्रीय कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी या क्षेत्रीय संस्थान (जैसा भी मामला हो) में किया गया है और विज्ञापन में परीक्षण रिपोर्ट की संख्या अनिवार्य रूप से उद्धृत करेगा। जनता के लिए सभी पैम्फलेट या विज्ञापनों में केवल परीक्षण प्राधिकरण द्वारा देखे गए प्रदर्शन मूल्यों को इंगित करना चाहिए।
  4. भारत सरकार के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति या निकाय को परिणामों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से ऐसी टिप्पणियों और अतिरिक्त जानकारी के साथ प्रकाशित या संप्रेषित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जैसा कि वे वांछनीय समझते हैं।
  5. ऐसी मशीनों के मामले में जिनका विपणन किया जाता है और किसान के लाभ के लिए परीक्षण नहीं किया जाता है, सरकार के निर्देश पर संस्थान देश में बेची जाने वाली ऐसी किसी भी मशीन पर व्यावसायिक परीक्षण करने और उसके परिणाम को प्रकाशित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
  6. परीक्षण के दौरान किसी विशेष घटक के क्षतिग्रस्त होने या टूटने के मामले में, आवेदक समान विनिर्देशों वाले नए हिस्से के साथ भाग को बदल सकता है, परीक्षण प्राधिकरण अपने विवेक से किसी भी घटक के प्रतिस्थापन की अनुमति दे सकता है जिसे आवेदक समझता है की वह सामग्री या कारीगरी के कारण दोषपूर्ण है। हालांकि, पूर्ण असेंबली के प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि प्रमुख खराबी होती है, तो प्रमुख असेंबली के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, आवेदक को मशीन वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है।
  7. यदि मशीन ऊपर बताए गए कारणों से परीक्षण से वापस ले ली जाती है, तो आवेदक को आवश्यक परिवर्तन या प्रतिस्थापन शामिल करने के बाद दूसरी मशीन जमा करनी होगी। पहली मशीन की परीक्षण रिपोर्ट जिसमें किए गए परीक्षणों के परिणाम शामिल हैं और स्पष्ट रूप से परीक्षणों के पूरा न होने के कारणों को बताते हुए मशीन को परीक्षण से वापस लेने के तुरंत बाद जारी किया जाएगा। दूसरी मशीन की परीक्षण रिपोर्ट में पिछली मशीन के परीक्षण का संदर्भ होगा।

गोपनीय परीक्षणों को नियंत्रित करने वाले अतिरिक्त विनियम
  1. प्राप्त परिणाम आवेदक की संपत्ति होगी और आवेदक की सहमति के बिना किसी व्यक्ति या निकाय को सूचित नहीं किया जाएगा। आवेदक परीक्षण प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना न तो रिपोर्ट प्रकाशित करेगा और न ही इसका कोई उद्धरण और न ही किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को परीक्षा परिणाम प्रकट करेगा। रिपोर्ट का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।
  2. Iपरीक्षण प्राधिकरण के विवेक पर मशीन में गोपनीय परीक्षण, समायोजन, संशोधन या परिवर्तन के मामले में अनुमति दी जा सकती है। (ए) आवेदक अंग्रेजी में (और यदि उपलब्ध हो, तो हिंदी में भी) प्रकाशित साहित्य, विस्तृत विनिर्देशों, ऑपरेटर और सेवा (कार्यशाला) मैनुअल और मशीन के सचित्र भागों की सूची की तीन प्रतियाँ प्रदान करेगा। परीक्षण प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कोई अन्य विवरण भी प्रदान किया जाएगा। इन्हें संस्थान में रखा जाएगा। (b) मशीन का संचालन, रखरखाव और सर्विसिंग निर्माता के मुद्रित साहित्य में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जब तक कि परीक्षण शुरू होने से पहले आवेदक द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। जहां आवेदक द्वारा समायोजन या संचालन की स्थिति का विकल्प बनाया जाता है, ऐसे विकल्प बनाने में गाइड वही होगा जो सामान्य संचालन के लिए उपयुक्त हो। संदेह की स्थिति में, परीक्षण प्राधिकारी की राय को अंतिम माना जाएगा।
  3. (a) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी कि मशीन अच्छी स्थिति में है। यदि मशीन को चलाने की आवश्यकता है, तो परीक्षण के लिए मशीन जमा करने से पहले, परीक्षण प्राधिकरण के परामर्श से इसे चलाया जाएगा। आवेदन जमा करते समय आवेदक द्वारा रनिंग-इन का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। (b) वास्तविक परीक्षण शुरू होने से पहले मशीन को ट्यून-अप करने, समायोजित करने और आरंभिक रूप से सेट-अप और रन-इन करने की सुविधा आवेदक को दी जाएगी। व्यवसायिक परीक्षण के मामले में, वास्तविक परीक्षणों के दौरान आमतौर पर किसी समायोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ((c) परीक्षण प्राधिकरण के विवेक पर आवेदक के दो प्रतिनिधियों को उचित प्राधिकार पत्र के साथ परीक्षण देखने की अनुमति दी जाएगी। प्रतिनिधियों को मशीन के प्रदर्शन के बारे में आवश्यक तथ्यात्मक तिथि एकत्र करने की अनुमति इस स्पष्ट समझ पर दी जा सकती है कि परीक्षण प्राधिकरण का नाम प्रतिनिधि द्वारा एकत्रित या आवेदक द्वारा प्रकाशित किसी भी तिथि से जुड़ा नहीं होगा। (d) परीक्षण के दौरान मशीन के प्रदर्शन पर डेटा एकत्र करने की अनुमति परीक्षण प्राधिकरण के विवेक पर दी जाएगी। (e) ट्रैक्टरों पर फील्ड प्रदर्शन परीक्षण करने के लिए, आवेदक ट्रैक्टर के साथ उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरणों की आपूर्ति कर सकता है, जिसमें विफल रहने पर परीक्षण प्राधिकरण के पास उपलब्ध उपकरणों/अटैचमेंट के साथ किया जाएगा। ऐसे मामलों में, परीक्षण प्राधिकरण मशीन के प्रदर्शन में किसी भी क्षति या भिन्नता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
  4. मशीन/घटक/उपकरण की हिरासत, भंडारण, पारगमन और/या परीक्षणों के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना, क्षति या हानि के लिए न तो परीक्षण प्राधिकरण और न ही इस संबंध में लगे किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
  5. जब विशेष परीक्षण किए जाने की आवश्यकता होती है, तो सभी व्यय आवेदक द्वारा देय होंगे।
  6. शुल्क की अनुसूची की समीक्षा की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो मंत्रालय के अनुमोदन से उपयोग किए गए उपकरणों और उपकरणों के रखरखाव की लागत और परीक्षण पर खर्च किए गए श्रम और समय के संदर्भ में परिवर्तन किया जा सकता है।
  7. आवेदक मशीन की सर्विसिंग, समायोजन, बड़ी मरम्मत के लिए आवश्यक विशेष उपकरण, यदि कोई हो, तो उसकी सूची के साथ आपूर्ति भी करेगा।
  8. ऐसी मशीनों के मामले में जिनके परीक्षण के दौरान भी सार्वजनिक सड़कों पर चलाने की आवश्यकता होती है, यदि आवश्यक हो तो आवेदक मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक अनुमति की व्यवस्था करेगा।
  9. घटक परीक्षण जैसे कि कृषि डिस्क, हल, शार्ड, कल्टीवेटर टाइन आदि के लिए आवेदक को मानक मशीन की एक पूरी इकाई की आपूर्ति करनी चाहिए जिसके लिए घटकों को फिट किया जाना है। कृषि डिस्क के मामले में, परीक्षण प्राधिकरण द्वारा आवश्यक होने पर एक पूर्ण डिस्क हैरो और/या हल भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  10. इन विनियमों में निर्दिष्ट आवेदक द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही परीक्षण प्राधिकरण द्वारा मशीन/पुर्जों का परीक्षण शुरू किया जाएगा।
  11. परीक्षण के पूरा होने और परीक्षण शुल्क के पूर्ण भुगतान पर "ड्राफ्ट" परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति आवेदक को जांच और टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। भारत में आवेदक के मामले में, आवेदक को 15 दिनों के भीतर टिप्पणियां प्रस्तुत करनी होंगी, और विदेश के आवेदकों के लिए या जहां रिपोर्टें विदेश में प्रधानाचार्यों को भेजी जानी हैं, वहां टिप्पणियां 40 दिनों के समय में प्रस्तुत की जाएंगी। . यदि आवेदक निर्धारित समय के भीतर टिप्पणियां प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो परीक्षण प्राधिकरण अंतिम परीक्षण रिपोर्ट जारी कर सकता है। व्यवसायिक परीक्षण रिपोर्ट के मामले में, ऐसे आवेदकों की टिप्पणियां जो परीक्षण रिपोर्ट की सामग्री में तकनीकी रूप से योगदान करती हैं, परीक्षण प्राधिकरण के विवेक पर "आवेदक की टिप्पणियां" नामक एक अलग अध्याय के तहत परीक्षण रिपोर्ट में शामिल की जाएंगी।
  12. आवेदक को परीक्षण रिपोर्ट की तीन प्रतियां नि:शुल्क प्रदान की जाएंगी। समय-समय पर परीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर अतिरिक्त प्रतियों की आपूर्ति की जाएगी।
  13. परीक्षण प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष मॉडल या मशीन के नमूने/उपकरण/घटक आदि पर जारी की गई परीक्षण रिपोर्ट परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए केवल उस विशेष मॉडल/ब्रांड पर लागू होती है।
  14. परीक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्ट केवल परीक्षण प्राधिकरण द्वारा परीक्षण किए गए मॉडल / ब्रांड के एक विशेष नमूने पर प्राप्त डेटा है, लेकिन ये किसी भी तरह से परीक्षण किए गए मॉडल या नमूने के लिए सरकार या परीक्षण प्राधिकरण के अनुमोदन का संकेत नहीं देते हैं।
  15. परीक्षण के दौरान मशीन पर कोई अंतरिम परीक्षण रिपोर्ट जारी नहीं की जाएगी।
  16. भारत सरकार के पास इन विनियमों को किसी भी समय, जैसा आवश्यक हो, बिना किसी को नोटिस दिए बदलने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसे परिवर्तन सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होंगे।